गुण्डा अधिनियम के तहत 01 आदतन अपराधी को ढोल नगाडे बजाकर दून पुलिस ने किया तड़ीपार

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एसएसपी दून के नेतृत्व में अपराधियों पर दून पुलिस का कसता शिंकजा

पुलिस द्वारा अभियुक्त को सहारनपुर उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर ले जाकर किया जनपद की सीमा से बाहर

निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट हिदायत

जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अभियुक्त को 06 माह के लिये जिला बदर करने के दिये थे आदेश

DEHRADUN : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में मोहम्मद मिंटू उर्फ खुशहाल पुत्र इलियास निवासी जैन प्लॉट वाणी विहार थाना रायपुर जनपद देहरादून एक आदतन अपराधी है, जिनके विरुद्ध लूट, चोरी व आर्म्स एक्ट व अन्य आपराधिक गतिविधियों से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त का थाना रायपुर पर आपराधिक इतिहास होने एवं अभियुक्त की छवि आम- जनता के मध्य आपराधिक प्रवृत्ती की होने पर जनहित एवं थाना क्षेत्र मे शान्ति व कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के दृष्टिगत उक्त अभियुक्त को जिला बदर करने हेतु उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी तथा उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा आदेश/वाद धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये। जिसके अनुपालन में आज दिनांक 17/10/2026 को अभियुक्त को जनपद सीमा के सहारनपुर उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर ढोल बजाकर एवं लाउडस्पीकर से मुनादी कर आमजनता के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए जनपद देहरादून से जिला बदर की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त को निर्देशित किया गया कि उक्त 06 माह की अवधि मे अभियुक्त जनपद देहरादून की सीमा मे पाया गया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

विवरण अभियुक्त:

मोहम्मद मिंटू उर्फ खुशहाल पुत्र इलियास निवासी जैन प्लॉट वाणी विहार थाना रायपुर जनपद देहरादून।

आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 : 128/23 धारा – 392,411 भादवि

2- मु0अ0सं0 : 113/24 धारा – 25/4 आर्म्स एक्ट

3- मु0अ0सं0 : 154/24 धारा 303(2) बीएनएस

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