अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आज विशेष अदालत ने धमाकों के दोषियों को सजा सुनाई है
सजा सुनाते हुये कोर्ट ने कुल 49 में से 38 दोषियों को फांसी ,जबकि 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है जिसके अनुसार ये 11 दोषी अपनी आखिरी सांस तक कैद में रहेंगे
अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को ये बम धमाके हुए थे। 70 मिनट के अंदर 21 धमाके हुये थे जिसमे 56 लोगों की मौत हो गई थी इन बम धमाकों में 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
आतंकियों ने टिफिन में बम रखकर उसे साइकिल पर रख दिया था. भीड़ भाड़ और बाजार वाली जगहों पर ये धमाके हुए थे.
अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक यह मामला चला। पिछले सप्ताह 49 लोगों को दोषी ठहराया गया था और 28 अन्य को सबूतों के अभाव में स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया था.
अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने कहा, ‘सजा पर सुनवाई खत्म हो गई है और अब निर्णय सुनाया गया है।
इसी हफ्ते सोमवार को अभियोजन पक्ष ने दलीलें खत्म की थीं और अभियुक्तों को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया था। बचाव पक्ष ने सजा पर मंगलवार को अपने दलीलें समाप्त की. 6,752 पन्नों के फैसले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि 28 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया ये पहली बार है जब एक साथ 49 आरोपियों को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया है.
कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है. कोर्ट ने इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपये का लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50 हजार और मामूली घायलों को 25 हजार रुपये देने को कहा है