नई दिल्ली : जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए दिल्ली दंगे के 6 आरोपियों को जमानत दे दी है
मुख्य आरोपी मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शोएब, राशिद और परवेज को जमानत दी है।
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में तीन दिनों तक चली साम्प्रदायिक हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 200 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
इन सभी आरोपियों पर मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ और आग लगाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके कारण 22 वर्षीय एक व्यक्ति की जलने से मौत हो गई थी।
दिलबर नेगी (22) के रूप में पहचाने जाने वाले मृतक को दंगाइयों की भीड़ ने कथित तौर पर उसके हाथ-पैर काटने के बाद आग में जला दिया था।
नेगी घटना से छह महीने पहले ही वह अपने पैतृक राज्य उत्तराखंड से नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था।
पुलिस के अनुसार, 24 फरवरी को शिव विहार तिराहे के पास एक दंगा हुआ था
जिसमें आरोपी व्यक्तियों ने पथराव किया, तोड़फोड़ की और वहां कई दुकानों में आग लगा दी थी।
दो दिन बाद उस दुकान से दिलबर नेगी नाम के एक व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव मिला था