निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड भाजपा को भेजा नोटिस

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देहरादून :उत्तराखंड भाजपा पार्टी को निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने के आरोप में शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को कड़ा रुख करते हुये नोटिस जारी किया है जिसमें 24 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग को भाजपा द्वारा जवाब देने को कहा गया है

बीते दिनों मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बयान में सुर्खियों में रहे हरीश रावत पर भाजपा के आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया जबकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर हरीश रावत ने अपना बयान भी दिया था

कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक तस्वीर पोस्ट की और 3 फरवरी रात 9:34 बजे पर भाजपा के ट्विटर हैंडलर बीजेपी4यूके से भी रीट्वीट किया गया। इस तस्वीर में हरीश रावत को एक मौलवी के रूप में दिखाया गया है
कांग्रेस ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता हरीश रावत की फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है

कांग्रेस ने की निर्वाचन आयोग से शिकायत

कांग्रेस ने शुक्रवार को विकृत फोटो को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की थी कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया है कि उत्तराखंड भाजपा ने 3 फरवरी को रात 9:34 बजे पर हरीश रावत की एक विकृत तस्वीर को ट्वीट किया है जिसमें हरीश रावत को एक मौलवी के रूप में दिखाया गया है

निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुये उत्तराखंड भाजपा को आचार आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी कर दिया है
आयोग ने 5 फरवरी को भेजे गए नोटिस में कहा, “आयोग ने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), उत्तराखंड ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-123 में आचार संहिता के ‘सामान्य आचरण’ वाले हिस्से में निर्धारित खंड (I) और (2) तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153(ए) की उप-धारा (आई)(ए) का उल्लंघन कर ऐसे बयान दिए हैं जो भड़काऊ हैं और इसे गंभीरता से लिया जाता है। इससे भावनाओं के भड़कने और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका रहती है, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।”

आयोग ने यह भी कहा, “इसलिए, अब आयोग उत्तराखंड भाजपा को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर श्री हरीश रावत की विकृत तस्वीर डालने के एआईसीसी के आरोप पर अपना रुख स्पष्ट करने का अवसर देता है।”

निर्वाचन आयोग ने कहा कि स्पष्टीकरण इस नोटिस की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर आयोग के पास पहुंच जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर आयोग इस मामले में उत्तराखंड भाजपा को आगे संदर्भित किए बिना उचित निर्णय लेगा।

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